COVID-19 MHA Coronavirus Guidelines | डाउनलोड लॉकडाउन 3.0 Guidelines पीडीएफ | Unlock 3.0 guidelines and rules
Unlock 3.0 Unlock 3.0 guidelines and rules:कोरोना वायरस के इस बढ़ते केसेज के बीच, अनलॉक 2.0 आज समाप्त हो रहा है। 1 अगस्त, 2024 से अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस (Unlock 3.0 guidelines) जारी हो जाएंगी।गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है जो 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक लागू होंगे यानी कि कल से 31 अगस्त 2024 तक यह गाइडलाइन लागू रहेंगे |
सरकार ने रात के कर्फ्यू को हटा दिया है और lock-down को जारी रखा जाएगा केवल महत्वपूर्ण गतिविधियां को ही सम्मेलन क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी, जबकि सम्मेलन क्षेत्रों के बाहरअधिक आराम होगा योग संस्थान (Yoga institutes) और व्यायामशालाओं (gymnasiums) सम्मिलितक्षेत्र के बाहर खोले जाएंगे, सरकार योग संस्थाओं और व्यायामशालाओं के लिएएक अलग संचालन प्रक्रिया जारी करने जा रही है|
इस आर्टिकल में हम आपको अनलॉक 3.0 की गाइड लाइन के बारे में सभी जानकारियां देने वाले हैं यदि आप अनलॉक शिवन्य गाइड लाइन के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं यदि आप अनलॉक 6 पॉइंट जीरो के गाइड लाइन के बारे में सारी जानकारी आप आना चाहते हैं ,तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

Table of Contents
Unlock 3.0 guidelines and rules में क्या अनुमति है?
स्वतंत्रता दिवस समारोह
15 अगस्त 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा, जैसे सामाजिक भेद (social distancing), मास्क का उपयोग आदि।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा
सीमित तरीके से गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी है।
इंटर- स्टेट मूवमेंट और इंट्रा-स्टेट मूवमेंट
गृह मंत्रालय ने व्यक्तियों और सामानों के अंतर्राज्यीय और जटिल आंदोलन की अनुमति दी है। राज्य या किसी अन्य राज्य में आंदोलन के लिए अलग से अनुमति या किसी प्रकार की स्वीकृति या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
शादियों और अंतिम संस्कार
अभी भी शादियों और अंतिम संस्कार में मेहमानों के लिए कई सीमाएं हैं। शादियों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार संबंधित समारोहों में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
रात का कर्फ्यू
रात के कर्फ्यू को अनलॉक 1.0 और अनलॉक 2.0 में पालन किया गया है, सरकार द्वारा अनलॉक 3.0 में रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है। अब रात को कर्फ्यू नहीं है।
योग संस्थान और व्यायामशालाएँ
गृह मंत्रालय ने 5 अगस्त 2024 से योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को खोलने की अनुमति दी है।
Unlock 3.0 guidelines and rules में क्या अनुमति नहीं है?
- मेट्रो रेल सेवाएं
- सिनेमा हॉल
- स्विमिंग पूल
- मनोरंजन पार्क
- थिएटर
- बार्स
- ऑडिटोरियम
- असेंबली हॉल
- सामाजिक कार्य
- राजनीतिक गतिविधियाँ
- खेलकूद की गतिविधियाँ
- मनोरंजन के कार्य
- अकादमिक कार्य
- सांस्कृतिक कार्य
- धार्मिक कार्य
- लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू का सेवन करने की अनुमति नहीं है।
- 65 से ऊपर के लोग वर्ष की आयु, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी आपात स्थिति को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
- कंसंट्रेशन जोन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। रोकथाम क्षेत्रों में सख्त लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। गृह मामलों के मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अनुमति दी है कि यदि वे प्रतिबंध क्षेत्रों के बाहर अधिक प्रतिबंध लगाते हैं।
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Unlock 3.0 guidelines and rules
अनलॉक 2.0 के तहत क्या बंद
- थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल और इसी तरह के स्थान अनलॉक 2.0 के तहत बंद रहेंगे।
- कॉलेज, कोचिंग संस्थान अनलॉक के तहत बंद रहेंगे 2.0 मेट्रो रेल सेवा भी बंद रहेगी अनलॉक 2.0|
- सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्य या बड़ी मंडली के किसी भी अन्य कार्य को अनलॉक 2.0 के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी|
रात का कर्फ्यू
- अनलॉक 1.0 में रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से था। सुबह 5 से 5 बजे तक अनलॉक के तहत सरकार द्वारा 2.0 छूट दी गई है। अब रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से होगा। सुबह 5 बजे।
प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया
30 जून 2024 को माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 4:00 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। कोरोनोवायरस के प्रकोप के बाद से यह राष्ट्र को उसका 6 वाँ संबोधन होगा।
फ्लाइट और ट्रेनें
- फ्लाइट और ट्रेनों में यात्रियों की आने जाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है
- लेकिन जहां तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बात है तो केवल वंदे भारत मिशन की उड़ानों को अनलॉक 2.0 के तहत यात्रियों की आवाजाही की अनुमति होगी।
राज्य द्वारा प्रतिबंध
सरकार ने स्थिति की आवश्यकता के अनुसार राज्यों को अनलॉक 2.0 के तहत नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर अधिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी है, लेकिन किसी भी राज्य को अपनी सीमाओं को सील करने की अनुमति नहीं है। लोगों और सामानों की आवाजाही की अनुमति दी जाती है यह अंतर-राज्य या इंट्रा-स्टेट है।
प्रशिक्षण संस्थान
केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 15 जुलाई 2024 से अनलॉक 2.0 के तहत काम करने की अनुमति है।
दुकाने
अनलॉक 1.0 के अंतर्गत सरकार ने एक दुकान में एक बार में केवल 5 ग्राहकों को अनुमति दी थी। अनलॉक 2.0 के तहत सरकार ने अंतरिक्ष उपलब्धता के आधार पर एक दुकान में 5 से अधिक ग्राहकों को अनुमति दी है। सभी ग्राहकों को सामाजिक दुरी (सोशल डिस्टन्सिंग)का पालन करना आवश्यक है।
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
- प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करना और सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकने की आवश्यकता है।
- लोगों को कोरोनोवायरस होने के लिए अपने मोबाइल फोन में अरोग्या सेतु ऐप इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
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Unlock 3.0 guidelines and rules
नियंत्रण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों को खोलना
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तय किए गए अनुसार नियमन क्षेत्र में लगभग सभी गतिविधियाँ चरणों में खोली जाएंगी|
चरण 1: 8 जून से
- 8 जून,से धार्मिक स्थानों / सार्वजनिक पूजा स्थलों के लिए खुलेगा|
- होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं खोली जाएंगी|
- शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे|
चरण 2: जुलाई से
- जुलाई 2024 में माता-पिता और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे
चरण 3: स्थिति तक पहुंचने के बाद निर्णय लिया जाएगा
- यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, मनोरंजन पास, थिएटर और सभागार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान खुले रहेंगे|
- सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह और अन्य सभाएँ खोली जाएंगी
रात का कर्फ्यू
- रात 9 बजे से रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में 5:00 बजे
नियंत्रण क्षेत्र में लॉकडाउन 5.0
- कंट्रीब्यूशन ज़ोन में, कोई ढील नहीं होगी और 30 जून 2024 तक लॉकडाउन जारी रहेगा|
- केवल आवश्यक गतिविधियों को ही कंटेन्शन ज़ोन में अनुमति दी जाएगी जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं आदि की आपूर्ति बनी रहे।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बफर ज़ोन की पहचान होगी नियंत्रण क्षेत्र से बाहर हैं।
- बफ़र ज़ोन वे ज़ोन होते हैं जहाँ मामले होने की संभावना होती है। बफर जोन में भी प्रतिबंध रहेगा।
Unlock 3.0 guidelines and rules में व्यक्तियों और सामानों का अप्रतिबंधित आंदोलन
- व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर्राज्यीय और जटिल आंदोलन को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।
- आंदोलन के लिए अलग से अनुमति या किसी भी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- अन्य देशों में किसी भी प्रकार के माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण
- जिन व्यक्तियों की आयु 65 वर्ष से अधिक है, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुछ आवश्यक या स्वास्थ्य आपातकाल को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है|
Use Arogya Setu app
- नियोक्ताओं को अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है
- ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों द्वारा संगत मोबाइल फोन में स्थापित किया गया है|
COVID-19 प्रबंधन के लिए निर्देश
- देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढंकने का अभ्यास करना चाहिए।
- देश के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
- विवाह के मामले में सार्वजनिक समारोहों में 50 अतिथि और अंतिम संस्कार के मामले में 20 लोग सीमित होते हैं।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि के सेवन पर दंडनीय अपराध होगा,
- घर से काम करना जहाँ तक संभव हो अभ्यास किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक कर्मचारी को दैनिक आधार पर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए।
- हाथ धोने वाले सैनिटाइज़र सभी प्रवेश पर बनाए जाएंगे
- और बाहर निकलने के बिंदु और आम क्षेत्रों में काम के घंटों की गति का अनुसरण कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
- पूरे कार्यस्थल को अक्सर विशेष रूप से उन सभी बिंदुओं से साफ किया जाना चाहिए,
- जो मानव संपर्क में आते हैं जैसे दरवाजे के हैंडल
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना