राजस्थान विकलांग पेंशन योजना | विकलांग योजना राजस्थान 2021 | विकलांग आवास योजना राजस्थान 2021 | प्रधानमंत्री विकलांग योजना 2021 | विकलांग आवास योजना राजस्थान 2021 | Viklang Pension Scheme Apply
Rajasthan Viklang Pension Yojana : राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023-2024 के ऑनलाइन आवेदन के बारे में और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है,इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या होता है यह सब आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे। इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रत्येक माह 500 रुपए दिए जाते हैं ताकि वह अपना खर्चा स्वयं कर सके। मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही रूप से विकलांग व्यक्ति इस योजना का फायदा उठा सकते है। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति को 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट देना होगा तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं राजस्थान सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है।
जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में विकलांगों की संख्या अधिक है तथा इतने मजबूर है अपने किसी काम को भी नहीं कर पाते इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। योजना की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे आर्टिकल के माध्यम से मिलेगी आपसे अनुरोध है कि हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

Table of Contents
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या है ?
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया विकलांग लोगों आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए राजस्थान सरकार ने इस पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रत्येक माह 500 रुपए दिए जाते हैं ताकि वह अपना खर्चा स्वयं कर सके। मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही रूप से विकलांग व्यक्ति इस योजना का फायदा उठा सकते है। योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति को 40 परसेंट विकलांगता का सर्टिफिकेट देना होगा तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

Rajasthan Viklang Pension Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है| ताकि वह बिना किसी पर बोझ बने सम्मान के साथ रह सके। ₹500 प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को दिए जाते हैं | ताकि उसे किसी दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ ना फैलाने पड़े तथा वह स्वयं अपना खर्चा उठा सके | तथा विकलांग व्यक्ति को अपनी विकलांगता का दुख ना हो। Rajasthan Viklang Pension Yojana, राजस्थान के विकलांग व्यक्तियों के लिए है। राजस्थान राज्य में निवास कर रहे हर विकलांग व्यक्ति आर्थिक रूप से आर्थिक रूप सहायता देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक माह विकलांग व्यक्ति को ₹500 दिए जाते हैं।
यदि कोई विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे अपना 40 परसेंट विकलांगता का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी गई धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में दी जाती है इस प्रकार स्पष्ट है| कि लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है| राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से विकलांग व्यक्ति उठा सकते हैं|
Key Highlights Of Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023-2024
योजना का नाम | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना |
विभाग | राजस्थान जन कल्याण मंत्रालय |
आरंभ तिथि | जनवरी सन 2020 |
अंतिम तिथि | जारी है |
उद्देश्य | विकलांगों को पेंशन सहायता |
वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in/index.aspx |
Important Links
Apply Online | Registration| Login |
Changes in Specially Abled Pension Schemes Rules year 2019 | Click Here |
Increase in Monthly Payment of Pension amount for Specially Abled Persons | Click Here |
Rajasthan Viklang Pension Yojana 2021 | Official Website |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो वह राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- राजस्थान राज्य मैं रह रहा कोई भी विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदन करने के लिए आपके पास 40 परसेंट विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
- यदि आवेदक के पास 40 परसेंट विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं है तो वह किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर बनवा सकता है।
- लाभार्थी के परिवार की आय सालाना ₹25000 से कम होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- यदि कोई लाभार्थी किसी अन्य योजना से जुड़ा है या सरकारी कार्यरत है तो वह भी इस योजना का लाभ आप नहीं हो पाएगा।
Rajasthan Viklang Pension Scheme के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
इस योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति के पास दस्तावेज होना जरूरी है।
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो-हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की फोटो।
- आय प्रमाण पत्र-सालाना ₹25000 से काम आए होनी चाहिए।
- विकलांगता सर्टिफिकेट-कम से कम 40 percent।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया – Viklang Pension Scheme Apply
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत विकलांग व्यक्ति को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए शुरू की गई है
- इसमें विकलांग व्यक्ति के खाते में सीधे तौर पर रकम भेज दी जाती है |
- जिससे कि वह अपना खर्चा स्वयं कर सकता है।
- इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।
- यदि आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम ई-मित्र और SSOID पोर्टल कर अपना पंजीकरण करना होगा |
- या फिर अपने नज़दीकी ई मित्र तथा पब्लिक SSO केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते है |
- दोस्तों आपने देखा कि किस तरह इस योजना के तहत विकलांग लोग इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं |
- इस योजना के जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते है और Viklang Pension Yojana का लाभ उठा सकते हैं।
Helpline Number
यदि आप अभी भी राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गये हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं|
- Contact No. 0141-2226627(Available In Working Hours)
- Email ID (For Pensioner Yearly Verification) : rajssp2015@gmail.com
Conclusion
दोस्तों हमने आप को इस आर्टिकल के माध्यम से बताया कि Rajasthan Viklang Pension Yojana क्या है तथा किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्ति आर्थिक सहायता के लिए इस योजना से जुड़ सकता है और लाभ उठा सकता है। धन्यवाद आपने हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़ा और जाना कि किस प्रकार विकलांग व्यक्ति राजस्थान विकलांग पेंशन योजना में पंजीकृत कर सकते हैं तथा किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं।
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