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एमपी पत्रकार बीमा योजना 2023-2024 से संबंधित सभी विवरण आपको हमने इस आर्टिकल के माध्यम से साझा किए हैं। योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पत्रकार फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुविधा प्रदान करने हेतु की गई है। इस एमपी पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पत्रकार ,फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा राज्य सरकार द्वारा मुहैया होगा।
Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana के तहत एक व्यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों को आवरित कर सकता है । इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा ₹400000 और दुर्घटना बीमा 1000000 रुपए का सरकार की ओर से मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा ₹200000 और दुर्घटना बीमा ₹500000 का विकल्प भी योजना के अंतर्गत होगा।
प्रिय पाठकों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से एमपी पत्रकार बीमा योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। कृपया हमारे साथ अंतत हमारे आर्टिकल में बने रहिए।

Table of Contents
एमपी पत्रकार बीमा योजना 2023-2024
बुनियादी जानकारी
- मध्य प्रदेश राज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर और कैमरामैन को इस एमपी पत्रकार बीमा योजना के तहत व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 4 लाख रूपये और साथ ही दुर्घटना बीमा 10 लाख रूपये का होगा ।
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का विकल्प भी किसी योजना के अंतर्गत होगा।
- साथ ही एमपी पत्रकार बीमा योजना के तहत पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख का बीमा भी इस योजना के अंतर्गत करवा सकते हैं।
- एमपी पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत पति या पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने पर इस बीमा योजना में सम्मिलित किया जा सकता है।
- Madhya Pradesh Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana के तहत स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा एक वर्ष के लिए किया जायेगा।
- और साथ में 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75 % और 61 से 70 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधियों की वार्षिक बीमा किश्त का 85 % भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जायेगा।
- चलिए आप योजना के आवेदन संबंधी जानकारी जानते हैं। हमारे साथ इस लेख में अब तक बने रहिए।
एमपी पत्रकार बीमा योजना आवेदन 2023-2024
- एमपी पत्रकार बीमा योजना के तहत राज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर और कैमरामैन को स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- अगर आप योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- अगर राज्य के इच्छुक लाभार्थी सरकार द्वारा स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा प्राप्त करने में इच्छुक हैं तो वे संबंधी बीमा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- साथी 25 सितंबर 2020 योजना के आवेदन के लिए अंतिम तारीख रखी गई थी जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया।
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का उद्देश्य
Objectives
- पत्रकार ,फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान करना इस एमपी पत्रकार बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- स्वास्थ संबंधी कोई भी परेशानी होने के कारण वे अपना स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं और सरकार की ओर से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- साथ ही पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा पाकर अपने राज्य को प्रगति की और ले जा सकते है।
- इस उद्देश्य से सरकार ने इस मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना को प्रारंभ किया है।
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की पात्रता और शर्ते
Elegibility criteria
- आवेदन करने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- एमपी पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत 21 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे ।
- पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक इस योजना के पात्र माने जाएंगे।
- साथ योजना में पति,पत्नी, बच्चों (अधिकतम तीन अविवाहित) एवं माता पिता को भी निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में लिया जाएगा।
- इस में केवल 25 साल तक की उम्र तक के बच्चों को कवर किया जाएगा ।
- केवल मूल बीमाधारक को यह पॉलिसी कवर करती है ।
- उसके परिवार के सदस्यों को नही ।
- साथ ही यह भी जान लें कि दंत चिकित्सा व्यय केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार किया जायेगा।
- और ध्यान दे की अस्पताल में भर्ती की सूचना त्वरित रूप से कंपनी को देनी होगी ।
- दोस्तो दावे संबंधी समस्त कार्यवाही पॉलिसी पर दर्शाए गए TPA द्वारा की जाएगी।
- जिसमें बीमित व्यक्ति के इलाज हेतु लिस्टेड नेटवर्क हॉस्पिटल में केशलेस सुविधा रहेगी।
- और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने पर खर्चे की वापसी की जाएगी ।
- इस एमपी पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए अस्पताल के भीतर कम से कम 24 घंटे तक इच्छुक लाभार्थी को भर्ती होना होगा।
- जिसमें पॉलिसी में उल्लेखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर यह शर्त रखी गई है।
- रूम, बोर्डिंग एवं नर्सिंग व्यय बीमा राशि का 2% तक आवरित किया गया है।
एमपी पत्रकार बीमा योजना के लिए दस्तावेज़
Important documents requirement
अधिमान्यता :
- 12 वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
- अधिमान्यता कार्ड कॉपी या PPF स्लिप कॉपी
- फॉर्म 16
- पुरानी इनसर्न कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
गैरअधिमान्यता :
- 12 वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
- सम्पद की अनुषंसा
- आरएनआई प्रमाण पत्र
- पुरानी इनसर्न कार्ड की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना
Online application procedure
- आवेदन करने के लिए आपको संबंधी बीमा कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिस भी आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाएंगे आपके समक्ष ओंप्रेस्ड खुलेगा।
- जहां आपको “Nominate Yourself” का सेक्शन दिखाई देगा।
- फिर वहां आपको दो लिंक “Adhimanyata या Gairadhimanyata” दिखाई देंगे।
- अधिमान्यता पर क्लिक करने पर आपके सामने “एमपी पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा।
- जो आपकी समक्ष खुल जाएगा।
- उस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी निम्नलिखित रूप से होगी जैसे –
- 1) नाम ,
- 2) संस्थान का नाम ,
- 3) ADHIMANYATA No./PF No.,
- 4) पता ,
- 5) आधार कार्ड संख्या ,
- 6) जन्मतिथि ,
- 7) मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ,
- 8) बीमा राशि
- 9) नामित का नाम ,
- 10) नामित से सम्बन्ध आदि भरनी होगी ।
- जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
- फिर इसके बाद आपको कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना होगा।
- और अगर आप गैरअधिमान्यता के लिंक पर क्लिक करते है तो आपके सामने अगला पेज खुलेगा।
- वहां एमपी पत्रकार बीमा योजना गैरअधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
- फिर वहां आपको इस फॉर्म में भी पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम , संस्थान का नाम , GERADHIMANYATA No./PF No., पता ,आधार कार्ड संख्या , जन्मतिथि , मोबाइल नंबर ईमेल आईडी , बीमा राशि, नामित का नाम , नामित से सम्बन्ध भरना होगा।
- कृपया जानकारी ध्यान से दर्ज करें।
- जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
- फिर जैसे ही आप अपने दस्तावेजों को अपलोड कर देंगे तब आपको कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा ।
- इस प्रकार से application / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।
Contact details
राजेशरावत , प्रशासनिक अधिकारी , यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल
फ़ोन नंबर – 0755 -2492757 , 7305015820
नवीन श्रीवास्तव ,सीनियर डिविजनल मैनेजर,यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल
फ़ोन नंबर – 0755 -2555338 , 9691851082
पत्रकार कल्याण शाखा ,जनसम्पर्क संचालनालय ,भोपाल
– फोन नंबर -0755 -4096320
बीमा कंपनी के कार्ड और क्लेम सम्बन्धी जानकारी के लिए एम डी इंडिया – फ़ोन नंबर – 0755 -4936991
-मोबाइल नंबर – 9300101780
उपसंहार
धन्यवाद दोस्तों आप हमारे साथ आर्टिकल में अंत तक बने रहे। संबंधित कोई भी नहीं जानकारी आती है तो हम आपको जल्द से जल्द अपने आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।